रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपये के नोटों को सितंबर, 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा की है। हालांकि अभी चलन में मौजूद 2,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। इन नोटों को बैंकों में 23 मई से 30 सितंबर तक जमा कराया जा सकता है या बदला जा सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2,000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा कर दी है। हालांकि इस मूल्य के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा या बदले जा सकेंगे। आरबीआई ने शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2,000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे।
जिनके पास 2000 का नोट है वे लोग क्या करें। कब तक बैंक में ये नोट जमा होंगे। क्या कोई चार्ज भी देना होगा? जानें 2000 के नोट बैन से जुड़े सभी सवालों के जवाब
2,000 रुपये के बैंकनोट अपनी कानूनी वैधता को बनाए रखेंगे।
हां। जनता अपने लेनदेन के लिए 2000 रुपये के नोटों का उपयोग जारी रख सकती है। उन्हें भुगतान में प्राप्त भी कर सकती है। हालांकि, उन्हें 30 सितंबर, 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने और/या बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
जनता अपने पास मौजूद 2,000 रुपये के नोटों को जमा करने और/या बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क कर सकती है। खातों में जमा करने और 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा 30 सितंबर, 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध होगी। एक्सचेंज की सुविधा 30 सितंबर, 2023 तक आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी, जिनके पास इश्यू डिपार्टमेंट हैं।
बिना किसी प्रतिबंध के बैंक खातों में जमा किया जा सकता है, बशर्ते यह केवाईसी के मौजूदा नियमों और अन्य लागू जरूरतों के मुताबिक हो।
जनता एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक 2,000 रुपये के नोटों का एक्सचेंज कर सकती है।
हां, 2,000 रुपये के नोटों का एक्सचेंज एक खाताधारक के लिए प्रतिदिन 4,000 रुपये की सीमा तक बिजनेस कॉरेपॉन्डेंट के माध्यम से किया जा सकता है।