New National Pension Scheme in Hindi (क्या है New नेशनल पेंशन स्कीम)

New National Pension Scheme आपको स्थिर आय प्रदान करके वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहने में मदद करेगी।

क्या हैं न्यू नेशनल पेंशन स्कीम (What is New National Pension Scheme)

National Pension Scheme : हर एक कर्मचारी की यह इच्छा होती है, कि जब वह किसी भी विभाग में अपने पुरे जीवन की सेवा देने के बाद वह रिटायर हो, तो उसे अपनी उपजीविका को चलाने के लिए कुछ धनराशि मासिक आधार पर मिलती रहे। कर्मचारियों की इसी बात को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में National Pension Scheme अथवा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की शुरुआत की थी। National Pension Scheme या NPS Scheme के तहत कर्मचारियों के सेवाकाल के दौरान प्रति माह कुछ राशि उनके सैलरी में से काटकर उनके NPS Account में जमा की जाती है।

राष्ट्रीय नई पेंशन योजना का इतिहास (History of NPS)

न्यू पेंशन स्कीम एक सरकारी निवेश योजना है। इसमें निवेश करने के बाद लाभार्थी को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन दी जाती है। न्यू पेंशन सिस्टम की स्थापना वर्ष 2004 में की गयी थी, न्यू पेंशन स्कीम में 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारी ही आते है। इससे पूर्व भर्ती सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते है। इसे शुरूआती चरण में कुछ विभागों द्वारा लागू किया गया, धीरे-धीरे इसका दायरा बढ़ाया गया, और 2009 तक सभी सरकारी कर्मचारियों को इस स्कीम के अंतर्गत लाया गया।

एनपीएस के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों के अलावा प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते है। इसमें दो तरह के अकाउंट को खुलवाया जा सकता है। जिसमे पहला टियर-1 और दूसरा टियर-2 है। नयी पेंशन योजना में कर्मचारी के वेतन का 10 प्रतिशत प्रति माह जमा करवाया जाता है, जबकि नियोक्ता (Employer) अपने कर्मचारी के NPS खाते में वेतन का 10 या 14% जमा करता है। इस राशि को सरकार द्वारा कहीं जगह निवेश करवाया जाता है। रिटायरमेंट के समय जमा पूंजी का 60% हिस्सा कर्मचारी को दे दिया जाता है, जबकि 40% राशि से प्रति माह रिटायरमेंट कर्मचारी को पेंशन के रूप में दिए जाते है।

National Pension Scheme के मुख्य उद्देश्य

  • इस योजना के तहत किसी भी व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद एक निच्छित पेंशन देना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। 
  • रिटायरमेंट के बाद लोग अपने हिसाब से आत्मनिर्भर हो सकते है ताकि उनको भविष्य के लिए बेहतर उपाय मिल सके। 
  • इस पेंशन खाते में दो प्रकार के खाते बनाए जा सकते है। जिसमे टायर वन और टायर टू, यह दोनों प्रकार के खाते बनाये जा सकते है। 
  • इसके अलावा इस योजना के माध्यम से संगठन और असंगठन दोनों प्रकार के क्षेत्रों के लोगो को फायदा दिया जाएगा और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा।

NPS की विशेषताएं

  • इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने और उनको भविष्य को एक बेहतरीन बनाने के लिए मददगार साबित होगी। 
  • इस पोर्टल और इस योजना के तहत अगर कोई Annuity में निवेश करता है तो उस स्तिथि में उसे कर यानी टेक्स में पूरी तरह से छुट दी मिलती है।
  • वही इस योजना के तहत लाभ लेने पर अगर किसी के 50,000 तक की अतिरिक्त Deduction होती है तो उन्हें सेक्शन 80CCE के तहत छूट दी जाती है। 
  • इस पेंशन पोर्टल पर निवेश की सीमा कम से कम 6000/- है, और अगर कोई इससे कम जमा करवाता है तो उसका खाता फ्रीज़ हो जाता है, जिसे वापस अनफ्रीज़ करवाने के लिए रु. 100/- का शुल्क देना होता है। 
  • इस पेंशन योजना में सरकार भी 14 प्रतिशत का योगदान देती है जो की पहले 10 प्रतिशत हुआ करता था। 
  • अगर किसी आवेदक की मृत्यु 60 वर्ष की कम उम्र में हो जाती है तो उस पेंशन की राशि को उसनके नॉमिनी को दी जायेगी। 
  • इस पोर्टल पर एक से अधिक खाता नहीं खुलवाया जा सकता है। 

National Pension Scheme के अंतर्गत खोले जाने वाले एकाउंट

पेंशन स्कीम के तहत एक कर्मचारी मुख्यतः दो प्रकार से खाते खुलवा सकता है। जिनका विवरण निम्न है –

टायर 1 : Tier-1 में जमा होने वाला पेंशन फण्ड एक निश्चित अवधि के लिए लॉक हो जाता है। यानि tiar-1 में एक पैसा जमा होने के बाद आप एक निश्चित अवधि के बाद ही उसे निकाल पाएंगे। इस खाते को खुलवाने के लिए आपको टायर टू में होल्ड होना अनिवार्य है। 
टायर 2 : Tiar-2 में जमा राशि को निकलने के लिए विशेष पाबंदिया नहीं। इस खाते में से पैसे आसानी से निकाल सकते है। इस प्रकार आप दो nps scheme में आप दो प्रकार के खाते खुलवा सकते है।

एनपीएस से फण्ड निकालने के लिए कौन कौन  से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है

NPS से पैसे निकालना काफी आसान है। इसमें आपको इस प्रोसेस को फॉलो करने की और इस दस्तावेज की आवश्यकता हो सकती है – 

(i) पेनकार्ड – पैसे निकालने के लिए आवेदक के पास खुद का पेन कार्ड होना जरुरी है। 

(ii) आधार कार्ड की कॉपी : इसके आलवा आवेदक की आधार कार्ड कॉपी भी जमा करवाना जरुरी है। 

(iii) निवास प्रमाण पत्र की कॉपी : आप कहा रहते है, उससे सम्बंधित दस्तावेज भी जमा करवाना जरुरी है। 

(iv) केंसिल चेक : जिस बैंक खाते में पैसा लेना चाहते है, उस बैंक से सम्बंधित कैंसिल चेक भी देना जरुरी है।

National Pension Scheme के लिए कौन-कौन योग्य होता है

इस योजना का लाभ लेने के लिए यह कुछ निम्न योग्यताएं है – 

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए। 
  • इसके अलावा इसमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों आवेदन कर सकते है। 
  • इस योजना में आवेदन करने के लिए आयु 18 से 60 साल के मध्य होनी चाहिए। 
  • इस योजना में मुख्यतः सरकारी कर्मचारी ही आवेदन करते है, क्यूंकि उनके लिए यह अनिवार्य होता है। लेकिन यदि कोई भी अन्य व्यक्ति इस स्कीम में निवेश करना चाहता है, तो वह अपनी kyc पूरी कर nps account ओपन कर सकता है। इसके बाद आसानी से NPS स्कीम में निवेश कर सकता है।

National Pension Scheme में कौन आवेदन कर सकता है

  • केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी। 
  • राज्य सरकार के कर्मचारी।
  • निजी क्षेत्र के कर्मचारी।

National Pension Scheme के अधीन आने वाले सेक्टर

  • केंद्र और राज्य सरकार और इससे जुड़े सभी कार्यालय और तंत्र। 
  • इसके अलावा इसमें कॉर्पोरेट भी आते है।
  • देश के सभी नागरिक भी इसमें शामिल होते है। 
  • इसके अलावा इसमें देश के NRI भी इस योजना का लाभ ले सकते है।

National Pension Scheme Portal के लाभ

एनपीएस एक ऐसा पोर्टल है जिस पर काफी लोग इसकी और आकर्षित हो रहे है। एनपीएस पोर्टल के यह लाभ है :

(i) इस पेंशन पोर्टल पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नही देना होता है। 

(ii) यह आसानी से Portable होने वाला है। 

(iii) यह पेशेवर रूप से अनुभवी पेंशन फण्ड है। 

(iv) टैक्स में भी इससे छूट मिलती है। 

(v) नौकरी बदलने पर इस NPS अकाउंट को बदलने की जरूरत नही रहती है। 

(vi) इसके अलावा इसमें विभाग द्वारा रोजाना की नेट एसेट्स Calculate की जाती है। 

वही इसमें टायर 2 अकाउंट के कुछ अलग ही लाभ है – 

(i) आसानी से पैसों की निकासी की जा सकती है। 

(ii) इस खाते में किसी भी प्रकार से न्यूनतम राशि रखने की आवश्यकता नही होती है। 

(iii) Exit Loan के लिए किसी भी प्रकार की वसूली नही की जायेगी।

(iv) अलग नामांकन सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। 

(v) टायर – 1 से अलग से निवेश पेटर्न की सुविधा। 

National Pension Scheme में आप अकाउंट यहाँ से खोल सकते है👉 National Pension System

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FAQ

प्रश्न : क्या है नई नेशनल पेंशन स्कीम ?

उत्तर : यह एक स्कीम है जिसमे व्यक्ति अपनी सैलरी का कुछ हिससा निवेश करता रहता  है जो उसे पेंशन के रूप में उसके रिटायर होने के बाद मिलता है।

प्रश्न : नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुवात कब हुई ?

उत्तर : नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुवात केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2004 में की गयी थी।

प्रश्न : नेशनल पेंशन स्कीम में कितने प्रकार के अकाउंट खोले जाते है ?

उत्तर : इस स्कीम के अंतर्गत दो प्रकार के अकाउंट खोले जाते है।- 1. टायर – 1, 2. टायर – 2

प्रश्न : नेशनल पेंशन स्कीम की विशेष्ता क्या है ?

उत्तर : यह नेशनल पेंशन स्कीम रिटायरमेंट के बाद की आजीविका को बेहतरीन बनाने में मददगार साबित होगी।

प्रश्न : नेशनल पेंशन स्कीम में कौन – कौन आवेदन कर सकता है ?

उत्तर : (I) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी।, (II) राज्य सरकार के कर्मचारी, (III) निजी क्षेत्र के कर्मचारी।

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